सीबीआई के एक मामले में डाक कर्मी सहित दो आरोपियों को पाँच वर्ष की कठोर कारावास के साथ कुल 1.05 करोड़ रु. से ज्यादा का जुर्माना


सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, चेन्नई ने श्रीमती आर अमृतमबल, तत्कालीन मानकीकृत एजेंसी सिस्टम एजेंट (SASA), उप डाकघर, तिरुवोट्टियूर, चेन्नई को पाँच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 1.03 करोड़ रु. का जुर्माना एवं उनके पति श्री एच नारायण (निजी व्यक्ति) को पाँच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 2.50 लाख रु. के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई ने तत्कालीन मानकीकृत एजेंसी सिस्टम एजेंट (SASA), उप डाकघर, तिरुवोट्टियूर, चेन्नई एवं अन्यों के विरुद्ध दिनाँक 20.12.2012 को मामला दर्ज किया था। यह आरोप था कि वर्ष 2007 से 2012 की अवधि के दौरान, आरोपियों ने जमा धनराशि से सम्बंधित लाभों(Proceeds) के गबन करने हेतु तिरुवोट्टियूर डाकघर, चेन्नई में निकासी/क्लोजर फार्म (Closure Forms) एवं मंथली इनकम स्कीम, आरडी स्कीम व सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमाकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना उनका जाली हस्ताक्षर करके pre-closing(समय-पूर्व खाता बन्द) से संबंधित षड्यंत्र रचा। आरोपियों ने जमाकर्ताओं के साथ बड़े धनराशि की धोखाधड़ी की।
जांच के पश्चात, दिनाँक 28.02.2014 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया।
विचारण अदालत ने उक्त आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया। दो आरोपियों की मृत्यु हो गई व आठ आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। 05/01/2024