बैंक धोखाधड़ी के मामले में सेल एवं एसबीआई के कर्मियों सहित तीन आरोपियों को सात वर्ष की कठोर कारावास

बैंक धोखाधड़ी के मामले में सेल एवं एसबीआई के कर्मियों सहित तीन आरोपियों को सात वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, मोहाली (पंजाब) ने सेल(SAIL) के तत्कालीन प्रबंधक श्री शंकर बत्रा; सेल के तत्कालीन वरिष्ठ सहायक/कैशियर श्री अश्विनी ओबेरॉय और एसबीआई के तत्कालीन सहायक श्री बूटा राम घई को दोषी ठहराया एवं  उन्हें  सात वर्ष की कठोर कारावास के साथ कुल 2,45,000 रु. के जुर्माने के सजा सुनाई।

सीबीआई ने एसबीआई के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक एवं अन्यों के विरुद्ध  मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर षड्यंत्र किया  और एसबीआई, न्यू रेलवे रोड शाखा, जालंधर (पंजाब) के साथ कपटपूर्ण तरीके से धोखाधड़ी की। हेरफेर, जालसाजी, धोखाधड़ी, छल कपट  आदि के माध्यम से 18.63 करोड़ रु.(लगभग) की हानि पहुँचाई गई।

जांच के पश्चात, तत्कालीन लोक सेवकों एवं निजी कंपनी के तत्कालीन निदेशकों सहित सात आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 13.09.2004 को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, एसएएस नगर, मोहाली (पंजाब) की अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। विचारण  के दौरान, एसबीआई के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक एवं  निजी कंपनी के उक्त निदेशकों सहित चार आरोपियों की मृत्यु हो गई तथा  उनके विरुद्ध कार्यवाही हटा ली  गई। विचारण अदालत ने उक्त तीन आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button