33.48 लाख रु. के गबन से संबन्धित मामलें में डाक विभाग के तत्कालीन कर्मी को चार वर्ष की कठोर कारावास के साथ 1.15 लाख रु. का जुर्माना

CBI : Bharat Satya : सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जयपुर (राजस्थान) ने श्री निमित चौधरी, तत्कालीन डाक सहायक, स्पीड पोस्ट आरएमएस, रेलवे स्टेशन, अजमेर को 04 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 1,15,000/ रु. जुर्माने की सजा सुनाई।

सीबीआई ने एक शिकायत के आधार  पर तत्कालीन प्रबंधक, तत्कालीन मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव (Marketing Executive), एमबीसी, अजमेर एवं डाक सहायक, स्पीड पोस्ट आरएमएस, रेलवे स्टेशन, अजमेर के विरुद्ध दिनाँक 10.07.2014 को मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि दिनाँक 01.01.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान, आरोपियों ने आपस में षड्यंत्र रचा एवं 33,48,551/ रु. का गबन किया।

जाँच के पश्चात, दिनांक 30.06.2015 को उक्त आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दायर  किया गया। जाँच के दौरान, दो आरोपियों की मृत्यु  हो गई। विचारण अदालत ने उक्त आरोपी को कसूरवार  पाया एवं  उसे दोषी ठहराया।(18-12-2023)

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