घूसखोरी के मामले में उत्तर रेलवे के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता को पांच वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जम्मू ने श्री बी.बी.मित्तल, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (निर्माण/दोहरीकरण), उत्तर रेलवे, जम्मू को आज पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 10,000/- रु. के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई ने उत्तर रेलवे, जम्मू के कार्यकारी अभियंता (निर्माण/दोहरीकरण) श्री बी.बी.मित्तल के विरुद्ध वर्तमान मामला दर्ज किया, जिसमें  7.5 लाख रु.(लगभग) की सुरक्षा धनराशि जारी करने हेतु शिकायतकर्ता से 10,000/- रु. की रिश्वत की मांग का आरोप है।

सीबीआई ने दिनाँक 15.07.2009 को जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 10,000/- रु. की रिश्वत माँगने और स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा।  जांच के पश्चात, दिनाँक 11.03.2010 को आरोप पत्र दायर किया गया।विचारण अदालत ने उक्त आरोपी को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया।

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