सीबीआई मामले में तत्कालीन प्रवासी संरक्षक को सात वर्ष की कठोर कारावास एवं एक निजी व्यक्ति को चार वर्ष की कठोर कारावास


CBI : (Bharat Satya ) : सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, चेन्नई (तमिलनाडु) ने श्री आर शेखर (आईआरएस), तत्कालीन प्रवासी संरक्षक (Protector of Emigrants), चेन्नई को सात वर्ष की कठोर कारावास एवं श्री अनवर हुसैन, निजी व्यक्ति (भर्ती एजेंट) को चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई । आरोपियों पर कुल 18000/ रु. का जुर्माना भी लगाया गया।
सीबीआई ने उक्त आरोपियों व अन्यों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। यह आरोप था कि वर्ष 2007 से 2009 के दौरान, श्री आर शेखर, तत्कालीन प्रवासी संरक्षक (पीओई) ने श्री अनवर हुसैन, निजी व्यक्ति (भर्ती एजेंट) सहित अन्यों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उसके अनुसरण में श्री अनवर हुसैन, निजी व्यक्ति (भर्ती एजेंट) ने एजेंटों द्वारा प्रस्तुत प्रवासी प्रमाणपत्रों को पास(Clearance) करने के लिए विभिन्न भर्ती एजेंटों से ‘स्पीड मनी/ Speed Money’ के रूप में रिश्वत राशि एकत्र की तथा उक्त रिश्वत राशि तत्कालीन प्रवासी संरक्षक (पीओई) व अन्य लोक सेवकों को सौंप दी। आगे यह आरोप था कि रिश्वत की राशि में से 13 लाख रु. (लगभग), श्री आर शेखर के बेटे को इंजीनियरिंग में प्रवेश करवाने की व्यवस्था करने हेतु अन्य व्यक्ति को सौंप दिए थे। उक्त धनराशि बरामद कर ली गई थी।
जांच के पश्चात, आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया।